महिला आरक्षण बिल 2023 में आखिर ऐसा क्या है जो विपक्ष कर रहा है इसका विरोध जाने सब कुछ विस्तार से। (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)

 नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल 2023 लाया है. जिस पर विपक्ष ने इसका जमकर विरोध कर रहा है।  साथ ही कुछ षर्तो के साथ इसका समर्थन कर रहा है. दरअसल विपक्ष ने दो तीन शर्तो को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने तो सीधा सीधा मोदी सरकार पर तो आरोप ही लगा दिया है की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल 2023 केवल और केवल महिलाओ को धोखा देने के लिए यह बिल लाई है। वही कांग्रेस सरकार भी पीछे नहीं रही उसने भी कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पायेगा। 

क्या है महिला आरक्षण बिल 2023

महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill) एक कानून होता है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सरकारी और निर्वाचनीय पदों पर आरक्षित सीटों की प्रवेश की सुविधा प्रदान करना होता है। यह कानून सामाजिक समानता और महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधिता में वृद्धि करने का उद्देश्य रखता है।

महिला आरक्षण बिल की विशेषताएँ और प्रावधान विभिन्न देशों और संघों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन इसके छवि उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ाना है और उन्हें सार्वजनिक और सियासी जीवन में अधिक प्रतिनिधिता प्राप्त करने का मौका देना है।

महिला आरक्षण बिल के प्रावधान क्षेत्रों में निम्नलिखित जैसे मामले शामिल हो सकते हैं:

  1. पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के सदस्यों के चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें।
  2. विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षित सीटें।
  3. निर्वाचनीय समितियों और सरकारी निगमों के बोर्डों में महिला प्रतिनिधिता।

महिला आरक्षण बिल का लक्ष्य महिलाओं को सार्वजनिक और सियासी क्षेत्रों में अधिक भागीदारी और नेतृत्व के रूप में प्रोत्साहित करना होता है, ताकि समाज में महिलाओं की आवश्यकताओं और मुद्दों को ठीक से प्रतिनिधित किया जा सके।


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128वां सविधान संसोधन में प्रस्ताव

मुख्य तौर से, विधेयक का पांचवां प्रावधान यह निर्धारित करता है कि, संविधान के अनुच्छेद 334 के बाद, एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा - 334ए(1)। इस धारा के अधीन, या भाग VIII की पूर्ववर्ती धाराओं में कोई भी प्रावधान हो, तो लोकसभा, राज्य विधानसभा, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण संविधान के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रायोगिक आदर्श के बाद प्रारंभ होगा। संविधान (128वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने के बाद, प्रारंभिक जनगणना के आंकड़ों की प्रकाशन के बाद, महिला आरक्षण की अमल किया जाएगा और पंद्रह साल की अवधि के पूरा होने पर बंद हो जाएगा।

मोदी सरकार पर आम आदमी पार्टी (AAP) का हमला

आतिशी ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी धाराओं को प्रकट करते हुए यह कहा कि महिला आरक्षण विधेयक साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक विवादपूर्ण प्रस्तावना है। उन्होंने इस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को महिलाओं के हित और कल्याण में नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया और कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं को समझौते का हिस्सा बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, 'विधेयक के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर प्रकट होता है कि यह एक प्रकार का 'महिला असमर्पित करने' का प्रयास है।' विधेयक के अनुसार, परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत होने के बाद ही आरक्षण का प्रारंभ होगा और यह 15 वर्षों तक जारी रहेगा। विधेयक के अनुसार, प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की आपसी बदलाव होगी।

कांग्रेस ने क्या कहा महिला आरक्षण बिल 2023 के बारे में 

कांग्रेस की सरकार ने कहा है जो  महिला आरक्षण बिल 2023 आया है वो सिर्फऔर सिर्फ एक जुमला है इससे महिलाओ को कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योकि यह बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। क्योकि 2021 में जो जनगणना  होनी थी  वह अभी तक नहीं हो पायी है। 

FAQ: महिला आरक्षण बिल 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)

प्रश्न: Mahila Aarakshan Bill 2023 के तहत कौन-कौन सी संरचनाएँ या क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षित किया जाएगा? उत्तर: Mahila Aarakshan Bill 2023 के तहत, सार्वजनिक निर्वाचनों में ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, और नगर पंचायतों के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को 33% की आरक्षण देने की प्रस्तावना है।

प्रश्न: Mahila Aarakshan Bill 2023 के अंतर्गत क्या सजा होगी अगर यह आरक्षित सीटों पर पाली नहीं जाती? उत्तर: Mahila Aarakshan Bill 2023 के तहत, यदि आरक्षित सीटों पर महिलाएं पाली नहीं जाती हैं, तो उनकी सीटें खाली नहीं रह सकती हैं। कानून के अनुसार, यदि आरक्षित सीटों पर महिलाओं का पर्यापन नहीं होता है, तो उन्हें किसी अन्य समुचित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए खोल दिया जा सकता है।

प्रश्न: Mahila Aarakshan Bill 2023 के बारे में और अधिक जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है? उत्तर: Mahila Aarakshan Bill 2023 के बारे में और अधिक जानकारी लोकसभा या संघ के आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है, या स्थानीय सरकार के जन सूचना केंद्रों से भी मिल सकती है। आप भी अपने स्थानीय प्रतिनिधित्व परिषद, पंचायत, या नगर पालिका से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



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